धमतरी थाना सिटी कोतवाली धमतरी में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह कार्रवाई धमतरी पुलिस की मजबूत विवेचना, पुख्ता साक्ष्य और प्रभावी पैरवी का परिणाम मानी जा रही है
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपराध क्रमांक 491/24 में धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दर्ज मामले में आरोपी पंकज कुमार निषाद (25 वर्ष), निवासी सदर दक्षिण वार्ड, रानी बगीचा रोड, धमतरी को न्यायालय ने दोषसिद्ध पाया। मामले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है इस प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मरई एवं तत्कालीन विवेचना अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक महेंद्र साहू द्वारा गंभीरता और पेशेवर दक्षता के साथ की गई। पुलिस टीम ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित किए, गवाहों के बयान मजबूत तरीके से प्रस्तुत किए और पूरे मामले को प्रभावी ढंग से न्यायालय में रखा, जिससे आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली धमतरी पुलिस अधीक्षक ने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है, ताकि अन्य अधिकारी भी ऐसे मामलों में बेहतर कार्य के लिए प्रेरित हों धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े अपराधों के प्रति “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई गई है। ऐसे मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है

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